Rajasthan Tarbandi Yojana Form 2024 के ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट है , जो किसान भाई आवेदन करना चाहता है वह आवेदन कर सकता है ।
राजस्थान तारबंदी योजना में किसान भाई के पास व्यक्तिगत एवं कृषक समूह में आवेदन कर्ता के पास न्यूनतम 1.5 हैक्टर भूमि एक ही स्थान पर होना आवश्यक है।
जिन कृषकों के जनआधार पर लघु एवं सीमान्त कृषक श्रेणी में पंजीयन (सिडिंग) है उनको ही लघु एवं सीमान्त कृषक मानते हुए अनुदान के लिए पात्र समझा जावे । यदि जनाधार मे लघु/सीमान्त कृषक के पंजीयन की सुविधा नहीं होए तो ऐसी स्थिति में कृषकों को आवेदन के समय सक्षम स्तर से जारी लघु/सीमान्त का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
Rajasthan Tarbandi Yojana का उद्देश्य :-
राजस्थान तारबंदी योजना का उद्देश्य नीलगाय व आवारा पशुओं से फसलों को होने वाले नुकसान से बचाने के लिए।
Rajasthan Tarbandi Yojana में कितना अनुदान मिलता है :-
राजस्थान तारबंदी योजना में कितना अनुदान मिलता है इसकी पूरी जानकारी दी जा रही है ।
कृषकों को 400 रंनिग मीटर तक तारबन्दी स्थापित करने पर लघु एवं सीमान्त कृषकों को लागत का 60 प्रतिशत अथवा अधिकतम राशि रूपये 48000/– जो भी कम हो एवं सामान्य कृषकों को लागत का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम राशि रूपये 40000/- जो भी कम हो, अनुदान देय होगा । सामुदायिक आवेदन में 10 या अधिक कृषकों के समूह में न्यूनतम 5 हैक्टेयर में तारबंदी किये जाने पर लागत का 70 प्रतिषत या अधिकतम राशि रूपये 56000 /- जो भी कम हो, प्रति कृषक 400 रनिंग मीटर तक अनुदान देय होगा।
Rajasthan Tarbandi Yojana के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी :-
योजना का नाम | Rajasthan Tarbandi Yojana |
लाभार्थी | राजस्थान के किसान |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
लाभ | तारबंदी करने पर 50% सब्सिडी |
आधिकारिक वेबसाइट | https://rajkisan.rajasthan.gov.in |
Rajasthan Tarbandi Yojana की पात्रता :-
- इस योजना का लाभ सभी श्रेणी के कृषकों को दिया जायेगा।
- व्यक्तिगत एवं कृषक समूह में आवेदन कर्ता के पास न्यूनतम 1.5 हैक्टर भूमि एक ही स्थान पर होना आवश्यक है।
- अनुसूचित जन जाति क्षेत्रों में जोत का आकार कम होने के कारण न्यूनतम 0.5 हैक्टर भूमि एक ही स्थान पर होना आवश्यक है।
- सामुदायिक आवेदन में 10 या अधिक कृषकों के समूह में न्यूनतम 5 हैक्टेयर भूमि तथा समूह की भूमि की सीमाये निधारित पेरीफेरी में होना आवश्यक है।
Rajasthan Tarbandi Yojana में आवेदन कैसे करे :-
Rajasthan Tarbandi Yojana के लिए आवेदन करने के लिए आपको निम्नलिखित चरणों का पालन करना होगा-
- सबसे पहले आपको Raj Kisan Sathi की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा
- उसके बाद आपके सामने होम पेज ओपन हो जायेगा ।
- होम पेज पर आपको किसान/नागरिक लॉग इन के ऑप्शन पर क्लिक करे ।
- उसके बाद में जनाधार नंबर लगा कर समिट करे ।
- फिर otp लगा कर फॉर्म भरना प्रांरभ करे ।
- फॉर्म भरने के बाद फॉर्म का प्रिंट निकल कर आप के पास रखे ।
राजस्थान तारबंदी योजना आवश्यक दस्तावेज :-
Rajasthan Tarbandi Yojana के लिए आवेदन करने के लिए आपको निम्नलिखित दस्तावेजों की जरूरत होगी ।
- आधार कार्ड
- पहचान पत्र
- मूलनिवास प्रमाण पत्र
- जमीन की जमाबंदी
- राशन कार्ड
- शपथ पत्र
- मोबाइल नंबर
- बैंक पास बुक
- पासपोर्ट साइज फोटो
वैधता:-
- चालू वित्तीय वर्ष(1 APRIL TO 31 MARCH)
MOST IMPORTANT POINT /अन्य महत्वपूर्ण बिन्दु :-
- जिन कृषकों के जनआधार पर लघु एवं सीमान्त कृषक श्रेणी में पंजीयन (सिडिंग) है उनको ही लघु एवं सीमान्त कृषक मानते हुए अनुदान के लिए पात्र समझा जावे । यदि जनाधार मे लघु/सीमान्त कृषक के पंजीयन की सुविधा नहीं होए तो ऐसी स्थिति में कृषकों को आवेदन के समय सक्षम स्तर से जारी लघु/सीमान्त का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
- आवेदन के उपरान्त कृषि विभाग द्वारा तारबंदी स्थापना के लिए प्रषासनिक स्वीकृति जारी की जायेगी।
- इसकी सूचना मोबाईल संदेष/कृषि पर्यवेक्षक के द्वारा प्राप्त होगी ।
- तारबन्दी किये जानें से पूर्व व कार्य पूर्ण होने पर विभाग द्वारा मौका/सत्यापन व जियोटेगिंग।
- अनुदान राशि सीधे कृषक के खाते में जमा होगी।