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Hitkari Nidhi Yojna : हितकारी निधि योजना में एक हजार मेधावी विधार्थियो को मिलेगी 11000 की छात्रवृत्ति

Hitkari Nidhi Yojna || हितकारी निधि योजना में शिक्षा विभाग के कार्मिको के बच्चो को सरकार देगी 11000 हजार रुपये की छात्रवृत्ति ।

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से 10 वी की पढाई पूरी करने वाले शिक्षा विभाग के कार्मिको के होनहार बच्चो जो क्लास 10 वी में 70 प्रतिशत से ज्यादा अंक लाने वाले विधार्थियो को सरकार मेरिट के आधार पर एक मुक्त 11000 रूपए की छात्रवृत्ति प्रदान करेगी ।

इस योजना का लाभ केवल माध्यमिक शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के बालको को ही मिलेगा ।

Hitkari Nidhi Yojna

 

Hitkari Nidhi Yojna का उद्देस्य :-

शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के बच्चों का शिक्षा के प्रति प्रेरित करना और बढ़ती महगाई में प्रोत्साहन देना ।

 

Hitkari Nidhi योजना की पात्रता :-

हितकारी निधि योजना में स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारी व कर्मचारियों के बच्चे ही पात्र होंगे । संस्कृत शिक्षा विभाग के कार्मिको को इसमें लाभ नहीं मिलेगा ।

कुल आवेदकों में शीर्ष 1000 विधार्थियो को चुना जायेगा । इसमें 950 विधार्थी 10 वी कक्षा तथा 50 विधार्थी प्रवेशिका परीक्षा से होंगे ।

 

Hitkari Nidhi Yojna में फॉर्म कैसे भरे :-

हितकारी निधि योजना का फॉर्म  भरते समय एवं संबंधित अधिकारी द्वारा अग्रेषित करवाते समय निम्न बिन्दुओं को ध्यान में रख कर अग्रेषित किया जायें:-

  1.  योजनान्र्तगत शिक्षा विभागीय कार्मिक के पुत्र / पुत्री द्वारा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर द्वारा आयोजित 10 वी  की परीक्षा राजकीय विद्यालय में अध्ययन करते हुए उत्तीर्ण की हो।
  2.  विभागीय कार्मिक के पुत्र / पुत्री द्वारा क्लास 10 वी में 70 प्रतिशत या अधिक अंक प्राप्त किये हो, पात्र होगें।
  3.  योजनान्तर्गत 950 विधार्थी 10 वी कक्षा तथा 50 विधार्थी प्रवेशिका परीक्षा के उत्तीर्ण हो को देय है।
  4.  प्राप्तांक का आधार, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 10 वी  (secondary) के प्राप्तांक है, तथाटॉप 1000 छात्र/छात्राओं को यह राशि प्रदान की जाएगी ।
  5.  सहायता राशि हेतु एक निर्धारित प्रपत्र जारी किया जा रहा है, तथा प्राथना पत्र प्राप्त  होने पर मैरिट के आधार पर सूची तैयार कर राशि प्रदान की जावेगी।
  6. आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में संबंधित अधिकारी से अग्रेषित करवाकर भेजना होगा।
  7.  वित्तीय वर्ष 2018-19 एवं 2023-24 में अंशदान कटौती के कटौती शिड्यूल एवं ई०सी०एस० की प्रति आवश्यक रूप से संलग्न की जानी है। पी.डी. मद के मामलें में जहां से वेतन आहरित हुआ हो वहां से ई.सी.एस./शिड्यूल की प्रति प्राप्त कर संलग्न करें।
  8. यह सहायता राशि वर्ष मई 2024 में आये परीक्षा परिणाम में उत्तीर्ण हुए है, पर लागू होगी।
  9. अपूर्ण प्रार्थना-पत्र एवं देरी से प्राप्त प्रार्थना-पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा, अतः ऐसी स्थिती में एवं निरस्त प्रार्थना-पत्र के बारे में कोई अलग से सूचना नहीं दी जावेगी।
  10.  निर्धारित अवधि के पूर्व एवं पश्चात् भिजवाये गये आवेदन निरस्त किये जायेगें।
  11.  कार्मिक के पुत्र/पुत्री को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर या अन्य राजकीय स्त्रोतों से इस प्रकार की कोई छात्रवृति प्राप्त की हो, वे पात्र नहीं होगें।
  12.  योजनान्तर्गत स्वीकृत राशि कार्मिक के खातों में ई०सी०एस० की जरिये जमा की जावेगी, इस बाबत अनावश्यक पत्र व्यवहार नहीं किया जावें।
  13.  संस्था प्रधान एवं अग्रेषण करने वाले अधिकारी गण उक्त बिन्दुओं के बारे में आश्वस्त होने के उपरान्त प्रार्थना-पत्र अनुशंषा सहित निम्न हस्ताक्षरकर्ता सचिव, हितकारी निधि, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर के नाम से प्रेषित किया जावें।
हितकारी निधि योजना आर्डर डाउनलोड करे
हितकारी निधि योजना फॉर्म डाउनलोड करे  पेज 3
फॉर्म की अंतिम तिथि 05/08/2024
MORE INFORMATION यहां देखे 

RELETED POST:-

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POST OFFICE GDS VACANCY 2024

TRA/JRA SCORE CARD RELEASED

NMMSS RESULT 2024

RAJASTHAN PTET 2024 RESULT

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